Rashtriya Parivar Sahayata Yojana: राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2024: इस योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NFBS) के तहत गरीबी रेखा से निचे जीवन व्यापन करने वाले लोगो के लिए शुरू किया गया है | राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना MP के तहत गरीबी रेखा से निचे जीवन व्यापन करने वाले लोगो की अगर प्राकृतिक/अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को वितीय सहायता प्रदान की जाती है | इस आर्टिकल में हम आपको राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना से जुड़ी सारी जानकारी प्रदान करेंगे इसलिए आप इस आर्टिकल को पूरा अंत तक पढ़ सकते है।

MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2024

इस मुख्यमंत्री परिवार सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य एसे लोगो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है | इस योजना का सञ्चालन म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण विभाग के द्वारा किया जा रहा है | मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (RPSY) को शुरू किया है | राज्य के सभी नागरिक जो बीपीएल श्रेणी में आते है जो गरीबी रेखा से निचे जीवन व्यापन कर रहे है वे इस योजना का लाभ ले सकते है | ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में इस योजना को लागू किया गया है | योजना के तहत गरीबी रेखा से निचे जीवन व्यापन करने वाले व्यक्ति की अगर किसी कारन वश मृत्यु हो जाती हो तो उसे 20,000 रूपये की वित्तीय मदद प्रदान की जाती है | अगर आप भी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का लाभ लेना चाहते है तो आपको इसमें आवेदन करना होगा |

Rashtriya Parivar Sahayata Yojana Overview

योजना का नाम एमपी राष्ट्रीय परिवार सहायता 2024
योजना किसके द्वारा शुरू की गई ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राज्य मध्य प्रदेश
लाभार्थीगरीबी रेखा से निचे जीवन व्यापन करने वाले लोग
उद्देश्यसामाजिक सुरक्षा प्रदान करना
दी जाने वाली राशी20,000 रूपये की वित्तीय मदद
ऑफिसियल वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in

मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता के लाभ और विशेषताएं

  • इस योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है |
  • योजना के तहत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NFBS) के तहत गरीबी रेखा से निचे जीवन व्यापन करने वाले लोगो को वित्तीय मदद प्रदान की जाएगी |
  • अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते है तो आप इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना फॉर्म डाउनलोड करके आवेदन कर सकते है |
  • राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (RPSY) के तहत लाभार्थी को 20,000 रूपये की मदद दी जाती है |
  • यह मदद उन लोगो को दी जाती है जो गरीबी रेखा से निचे जीवन व्यापन कर रहे है और उनकी किसी भी कारनवश मृत्यु हो जाती है |
  • जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है वह परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य अगर रहा हो तो उसे यह राशी दी जाएगी |
  • राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (RPSY) के तहत 18 से 60 वर्ष की आयु के लोगो की मृत्यु होने पर यह लाभ प्रदान किया जायेगा |
  • अगर आपको इस योजना में आवेदन करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है या फिर आपको इस योजना के बारे में अन्य जानकारी लेनी है तो आप सम्बन्धित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर सम्पर्क कर सकते है |

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का उद्देश्य

जैसा की आप जानते है की सरकार समय समय पर प्रतेक वर्ग के लिए सरकारी योजना लेकर आ रही है | सरकार ने प्रदेश के गरीबी रेखा से निचे जीवन व्यापन करने वाले लोगो की वित्तीय मदद करने के लिए राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना को शुरू किया है | इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवार के लोगो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है | जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके परिवार को इस योजना के तहत 20,000 रूपये की राशी दी जाती है | यह राशी परिवार की स्थिति को सुधारने में मदद करेगी | सरकार ने इस योजना के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल को भी शुरू किया है जिसकी मदद से आप योजना में आवेदन कर सकते है |

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना फॉर्म पीडीऍफ़

जो व्यक्ति इस योजना के लिए पात्रता रखता है वह राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना फॉर्म डाउनलोड करके इस योजना में आवेदन कर सकता है | लेकिन आवेदन करने से पहले आपमें कुछ पात्रता का होना जरुरी है तभी आप इस योजना में आवेदन कर सकते है | योजना में आवेदन करने के लिए आपमें निम्न पात्रता होना जरुरी है :

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए |
  • आवेदन करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से निचे का होना चाहिए |
  • मृतक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए |
  • मृतक परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य रहा हो |
  • मृतक गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार का सदस्य होना चाहिए |
  • ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के लोग इस योजना में आवेदन कर सकते है |
  • व्यक्ति की मृत्यु के 30 दिन के अदंर आपको इस योजना में आवेदन करना होगा |

RPSY के लिए दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बी.पी.एल. कार्ड
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले मे पुलिस मे दर्ज प्राथमिक रिपोर्ट |
  • मोबाइल नंबर

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?

अगर आप इस योजना की सभी पात्रता को पूरा करते है तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते है | आवेदन करने के लिए आप निचे दिए गए स्टेप follow करें :

  • सबसे पहले आपको इस योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा |
  • आप निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड कर सकते है :
  • राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना फॉर्म पीडीऍफ़
  • जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने पीडीऍफ़ फोर्मेंट में फॉर्म ओपन हो जायेगा |
  • आपको यह फॉर्म सही सही भरना होगा |
  • उसके बाद सभी दस्तावेज इसके साथ अटेच करने है |
  • अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से है तो आपको यह फॉर्म ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत में जमा करवाना है और अगर आप शहरी क्षेत्र से है तो आपको यह फॉर्म शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पंचायत के कार्यालय में जमा करवाना है |
  • इस प्रकार से आपका आवेदन पूरा हो जायेगा |

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना स्टेटस चेक कैसे करें?

अगर आपने इस योजना में आवेदन किया है तो आप निचे दिए गए स्टेप follow करके अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते है :

  • सबसे पहले आपको National Family Benefit Scheme की ऑफिसियल वेबसाइट पर आना होगा |
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको Track The Beneficiaries का आप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करें |
  • अगले पेज पर आपको एक बॉक्स दिखाई देगा |
  • इसमें आप अपनी समग्र आईडी दर्ज करके अपने आवेदन की स्थिति को चेक कर सकते है |

हेल्पलाइन नंबर

  • आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
  • Phone: 0755-2556916
  • Email: Dpswbpl@Nic.In
  • सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
  • 1250, तुलसी नगर भोपाल-462003

निष्कर्ष

इस article में हमने आपको राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना 2024 के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की है | अगर आप गरीबी रेखा से निचे जीवन व्यापन कर रहे है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते है | अगर आपको इस योजना के बारे में कोई अन्य जानकारी लेनी है तो आप सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क कर सकते है |

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