Viklang Pension Bihar विकलांग पेंशन लिस्ट बिहार – नमस्कार दोस्तों अगर आप बिहार के निवासी है और आप एक विकलांग व्यक्ति है तो यह लेख आपके लिए है | बिहार सरकार (Bihar government) ने राज्य में अनेक प्रकार की पेंशन योजना (Pension Scheme) को शुरू कर रखा है उनमे से एक है विकलांग पेंशन योजना (Handicapped Pension Scheme Bihar) है |
बिहार विकलांग पेंशन के तहत राज्य के विकलांग लोगो की वित्तीय मदद सरकार के द्वारा की जाती है | अगर आप भी Viklang Pension Bihar का लाभ लेना चाहते है तो आपको इसमें आवेदन करना होगा |दोस्तों इस आर्टिकल में हम आपको Viklang Pension Yojana Bihar Online Apply में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे इस आप इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े |
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बिहार विकलांग पेंशन (Viklang Pension Bihar)
Handicapped Pension Scheme Bihar के तहत बिहार सरकार लाभार्थी को 400 रूपये की पेंशन प्रतिमाह प्रदान करती है | अगर आप इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (Indira Gandhi National Disabled Pension Scheme) का लाभ ले रहे है तो आप बिहार विकलांग पेंशन का लाभ नही ले सकते है |
Bihar State Disability Pension Yojna के तहत लाभार्थी में विकलांगता का न्यूनतम 40% होना चाहिए तभी वो इस Viklang Pension Bihar में आवेदन कर सकता है | शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति इस योजना में आवेदन कर सकते है | बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए लाभार्थी बिहार में कम से कम वर्षो से रह रहा हो तभी आवेदन कर सकता है |
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Bihar Viklang Pension Online Highlights
Scheme | Bihar Viklang Pension Yojana 2022 |
Scheme Type | Government of Bihar |
State | Bihar |
Department | Social Welfare Department |
Beneficiary | disabled people |
Objective | Financial assistance to people with disabilities |
Official Website | https://serviceonline.bihar.gov.in/ |
बिहार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना
समाज कल्याण विभाग बिहार के द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (Indira Gandhi National Disability Pension Scheme) को चलाया जा रहा है | इस योजना के तहत बीपीएल परिवार के विकलांग व्यक्ति को प्रतिमाह पेंशन के रूप में वित्तीय मदद प्रदान की जाती है | योजना के तहत बीपीएल परिवार के जो व्यक्ति 18 से 79 वर्ष की आयु के है और जिनमे विकलांगता का 80% है उनको प्रतिमाह 400 रूपये की पेंशन दी जाती है जबकि केंद्र सरकार के द्वारा 300 रुपए और राज्य सरकार के द्वारा 100 रुपए की पेंशन दी जाती है |
80 वर्ष की आयु के बाद पेंशनभोगी को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme) में स्थानातरित कर दिया जाता है | योजना के तहत लाभार्थी को दी जाने वाली राशी सीधे उसके बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से ट्रान्सफर की जाती है |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के लिए पात्रता:
- आवेदक बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए |
- केवल बीपीएल परिवार का व्यक्ति ही इस योजना के लिए पात्र है |
- आवेदक में विकलांगता का न्यूनतम 80% होना चाहिए |
- आवेदक की आयु 18 से 79 वर्ष की होनी चाहिए |
Indira Gandhi National Disability Pension Scheme के लिए दस्तावेज:
- बीपीएल परिवार से संबंधित:- बीपीएल कार्ड।
- विकलांगता प्रमाण पत्र:- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जारी विकलांगता प्रमाण पत्र (80% और अधिक) स्वीकार किया जाएगा।
- आय प्रमाण पत्र।
- आयु प्रमाण।
- बैंक पास बुक्स।
- पहचान प्रमाण।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नंबर, आपके आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना जरुरी है. आधार कार्ड लिंक विथ मोबाइल नंबर
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना में लाभार्थी के चयन की प्रक्रिया:
जो व्यक्ति इस योजना के लिए पूरी पात्रता को रखता है उस व्यक्ति को प्रखंड कार्यालय स्तर पर स्थित आरटीपीएस काउंटर पर निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा | पंचायत सचिव से प्राप्त अनुशंसा एवं अनुरक्षित दस्तावेजों के आलोक में एसएसपीएमआईएस पर प्रखंड विकास अधिकारी की अनुशंसा पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वीकृत की जाती है | ऑनलाइन स्वीकार करने के बाद नंबर और तारीख के साथ स्वीकृति आदेश स्वत: जारी हो जाता है, साथ ही यदि लाभार्थी का मोबाइल नंबर मेंटेन किया जाता है तो उसके मोबाइल पर भी दिया जाता है |
बिहार नि:शक्तता पेंशन योजना का उद्देश्य
अक्सर देखा गया है की विकलांग लोगो को अपना जिवन जीने के लिए दुसरो पर निर्भर रहना पड़ता है | लोग विकलांग लोगो को बोझ समझते है जिस कारन व्यक्ति अपना मनोबल खो देता है | इन लोगो की समस्या को दखते हुए बिहार सरकार ने Viklang Pension Bihar 2022 को शुरू किया ताकि इन लोगो की मदद की जा सके |
सरकार बिहार विकलांग पेंशन के तहत लाभार्थी को 400 रूपये की पेंशन प्रति माह देती है | राज्य के सभी वर्ग के दिव्यांग लोग जो Handicapped Pension Scheme Bihar के लिए पात्रता रखते है वो इस योजना में आवेदन कर सकते है |
मुख्यमंत्री विकलांग पेंशन योजना बिहार के लाभ
- राज्य के विकलांग लोगो को इस योजना का लाभ दिया जायेगा |
- प्रदेश के शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति इस योजना में आवेदन कर सकते है |
- जिस व्यक्ति में विकलांगता का 40% है वो इस योजना में आवेदन कर सकता है |
- लाभार्थी को सरकार की और से 400 रूपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी |
- लाभार्थी को अपना जिवन जीने के लिए दुसरो पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा |
बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता
- आवेदक बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए |
- लाभार्थी में विकलांगता का न्यूनतम 40% होना चाहिए |
- राज्य के सभी मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते है |
- इस योजना में आवेदन करने के लिए आयु सीमा की बाध्यता नहीं है |
- आवेदक कम से कम 10 वर्षो से बिहार में निवास करता हो |
विकलांगता का प्रकार
निचे विकलांगता का प्रकार दिया गया है | अगर आप इनमे से किसी भी प्रकार से विकलांग है तो आप बिहार विकलांग पेंशन योजना में आवेदन कर सकते है :
- अन्धता
- कम दृष्टि
- कुष्ठरोग मुक्त
- श्रवण शक्ति का हास
- चलन नि:शक्तता – अस्थि बाधित
- मानसिक मंदता
- मानसिक रूग्णता
- बहुविकलांगता
- प्रमस्तिष्क घात
- स्व-परायणता
विकलांग पेंशन योजना के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता पासबुक
- आवास प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- विहित प्रपत्र
- बीपीएल कार्ड
बिहार विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है और आप इस योजना में आवेदन करना चाहते है तो आप निचे दिए गए स्टेप फोल्लो करें :-
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले बिहार ServicePlus की ऑफिसियल वेबसाइट पर आना होगा | इस लिंक पर क्लिक करने पर आप इस वेबसाइट के होम पेज पर आ जायेगें|
- वेबसाइट पर आने के बाद आपको सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना है |इसके लिए आपको लॉग इन पर क्लिक करना है |
- लॉग इन फॉर्म के निचे आपको Don’t have an account? Register HERE का आप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करना है |
- आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जायेगा इसमें आपको नाम , ईमेल आईडी ,मोबाइल नंबर , पासवर्ड और स्टेट का दर्ज करके केप्चा कोड दर्ज करने है | उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है |
- क्लिक करने के बाद आपको यूजर नाम और पासवर्ड मिल जाते है अब आपको लॉग इन करना है |
- लॉग इन करने के लिए आपको लॉग इन पर क्लिक करना है |
- आपके सामने लॉग इन फॉर्म ओपन हो जायेगा | इसमें आपको लॉग इन आईडी , पासवर्ड और केप्चा कोड दर्ज करके लॉग इन कर लेना है |
Bihar Viklang Pension Yojana Status चेक कैसे करें ?
- सबसे पहले आपको बिहार ServicePlus की ऑफिसियल वेबसाइट पर आना होगा |
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको आवेदन की स्थिति देखें का आप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करना है | क्लिक करने के बाद न्यू फॉर्म ओपन हो जायेगा |
- इस फॉर्म में आपको अपनी एप्लीकेशन डिटेल दर्ज करनी है उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है | क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी |
बिहार दिव्यांग पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ?
- ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इस योजना का फॉर्म डाउनलोड करना होगा |
- आप नीच दिए गए लिंक पर क्लिक करके फॉर्म को डाउनलोड कर सकते है :-
- Bihar Vikalang Pension Yojana Form PDF
- आपको यह फॉर्म डाउनलोड करना होगा | फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही सही दर्ज करनी है उसके बाद फॉर्म के साथ दस्तावेज अटेच करने है और इसे समाज कल्याण विभाग में जमा करवाना है |
हेल्पलाइन नंबर
बिहार विकलांग पेंशन योजना के बारे में पूरी जानकारी इस article में दी गई है | लेकिन अगर आपको विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है या फिर आपको विकलांग पेंशन योजना के बारे में अधिक जानकारी लेनी है तो आप निचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर सम्पर्क कर सकते है :
- ईमेल आईडी – serviceonline[dot]bihar[at]gov[dot]in
Conclusion
इस article में हमने आपको Bihar Viklang Pension Yojana 2022 के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की है | कोई भी विकलांग व्यक्ति इस article को पढकर के बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकता है | अगर आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है तो आप ऑनलाइन अपने आवेदन की स्थिति को भी ट्रैक कर सकते है | आशा करता हूँ दोस्तों की आपको यह article informative लगा होगा | अगर आपको यह article अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें |
Viklang Pension Bihar से जुड़े सवाल:
Q. बिहार में विकलांग पेंशन कितना मिलता है?
Ans. इस योजना के तहत लाभार्थी को प्रतिमाह 400 रूपये की पेंशन प्रदान की जाती है |
Q. बिहार विकलांग पेंशन कैसे चेक करें?
Ans. विकलांग पेंशन की ऑफिसियल वेबसाइट https://serviceonline.bihar.gov.in/ पर जाकर के आप यह चेक कर सकते है |
Q. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना बिहार के तहत लाभार्थी को पेंशन कितना मिलता है ?
Ans. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत लाभार्थी को 400 रूपये की पेंशन प्रतिमाह दी जाती है जिसमे से 300 रूपये केंद्र सरकार और 100 रूपये राज्य सरकार की और से दिया जाता है |
Q. विकलांग पेंशन योजना बिहार के लिए आवेदन कैसे करें ?
Ans. आवेदन करने की प्रक्रिया इस article में दी गई है | आप इस article को पूरा पढ़कर के विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते है |