इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानो के निजी क्षेत्र, वन अधिकार पत्र धारक की भूमि, शासकीय विभागों, संयुक्त वन प्रबंधन समिति एवं ग्राम पंचायतों की राजस्व भूमि पर ईमारती, गैर ईमारती प्रजातियों के वाणिज्यिक/औद्योगिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना है | इस योजना से पर्यावरण में सुधार आएगा और जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभावों को कम किया जा सकेगा |
इस योजना से राज्य के किसानो की आय दोगुनी होगी | योजना के तहत निजी तथा सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जायेगा | वृक्षारोपण कर प्राकर्तिक आपदा जैसे की बाढ़, अनावृष्टि आदि को नियंत्रित किया जा सकेगा | इस आर्टिकल में हम मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को विस्तार से जानेंगे।
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना
प्रदेश में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है | राज्य सरकार प्रदेश के नागरिको और किसानो की वित्तीय सहायता करने के लिए समय समय पर कई प्रकार की सरकारी योजना ला रही है | मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत जो किसान धान के बदले पोधारोपन करेगा , उन्हें सरकार के द्वारा वितीय मदद दी जाएगी | एसे किसान जिन्होंने खरीफ फसल 2020 में धान की फसल ली हो और शासन को यह धान बेचा है.
इस प्रकार से किसान यदि धान के बदले अपने खेतो में वृक्षारोपण करते है तो उन्हें सरकार की और से प्रतिवर्ष प्रति एकड़ 10,000 रूपये की वित्तीय मदद दी जाती है | लाभार्थी को यह वित्तीय मदद 3 साल तक लगातार दी जाती है | जिस भूमि पर वन अधिकार पत्र दिए गए है अगर इस प्रकार की भूमि पर किसान पोधारोपण करता है तो उसे 10,000 रूपये की वित्तीय मदद प्रति एकड़ दी जाएगी |
जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहता है उसे इस योजना में आवेदन करना होगा | सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के लिए ऑफिसियल पोर्टल लौंच किया गया है जिसके माध्यम से आप इस योजना में आवेदन कर सकते है | अगर आप इस योजना में ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते है तो आप ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते है |
Highlights of MVPY
योजना का नाम | सीजी मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना |
योजना का प्रकार | राज्य सरकार की योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई | मुख्यमंत्री श्री भूपेश भघेल जी के द्वारा |
लाभार्थी | प्रदेश के नागरिक |
उद्देश्य | वृक्षारोपण को बढ़ावा देना |
दी जाने वाली सहायता राशी | 10,000 रूपये प्रति एकड़ |
कितने वर्ष तक दी जाएगी | 3 वर्ष तक |
आवेदन मोड | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के लाभ और विशेषताएं
- अधिक वृक्षारोपण करने से भूमि के जल स्तर को उपर उठाने में मदद मिलेगी |
- इस योजना से किसानो की आय दोगुनी होने के साथ साथ राज्य के नागरिको को रोजगार भी मिलेगा |
- बड़े पैमाने पर लकड़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकेगी |
- जी.डी.पी. में वृद्धि होगी |
- योजना के तहत जो किसान अपने खेतो में धान की फसल के बदले पोधारोपण करते है उनको सरकार की और से 10,000 रूपये की वित्तीय मदद प्रति एकड़ प्रतिवर्ष दी जाएगी |
- यह राशी लाभार्थी को एक वर्ष के बाद सफल वृक्षारोपण करने की दशा में दी जाएगी |
- इस योजना का क्रियानवन प्रधान मुख्य वन सरंक्षक एवं वन बल प्रमुख के द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त के सहयोग से किया जायेगा | जिलो में इस योजना का क्रियानवन कलेक्टरों की निगरानी में किया जायेगा |
- योजना के तहत इमारती, गैर इमारती, फलदार, बांस, लघु वनोपज एवं ओषधिय पोधो का रोपण किया जायेगा |
- मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थी को लाभ प्राप्त करने के लिए पोधारोपण के 6 महीने के भीतर सम्बन्धित वन परिक्षेत्र कार्यालय में पंजीकरण करना अनिवार्य होगा |
- प्रति वर्ष सम्बन्धित वनामंडलाधिकारी के द्वारा इन पोधो का निरक्षण किआ जायेगा |
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना PDF
आप इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है | अगर आप खुद से आवेदन नहीं करना चाहते है तो आप अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है | अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते है तो आपको सबसे पहले इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना फॉर्म डाउनलोड करना होगा और उसके बाद आपको आवेदन करना होगा |
छत्तीसगढ मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता
- आवेदक छत्तीसगढ का स्थाई निवासी होना चाहिए |
- राज्य के वे सभी किसान जो वर्ष 2020 में धान की खेती कर धान को शासन को बेचे थे वे इस योजना में आवेदन कर सकते है |
- एसे वन अधिकार पत्र धारक व्यक्ति जिन्होंने पिछले वर्ष शासन को धान बेचा था और अब वे अपनी भूमि पर धान के बदले वृक्षारोपण कर रहे है तो एसे लोगो इस योजना में आवेदन कर सकते है |
- एसे किसान जो नए सिरे से अपनी भूमि पर वृक्षारोपण करना चाहते है वे पात्र है |
- सभी ग्राम पंचायत एवं संयुक्त वन प्रबंधन समितियां आवेदन करने के लिए पात्र है |
वृक्षारोपण योजना के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर
- जमीन से जुडी हुई जानकारी
- निवास प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो आप निचे दिए गए स्टेप फोल्लो करें :
- सबसे पहले आपको इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर आना होगा |
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का आप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करें |
- क्लिक करने के बाद अगले पेज पर आप वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के डैशबोर्ड पर आ जायेंगे |
- इस पेज पर आपको यूजर मैन्युअल का आप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करें |
- क्लिक करने के बाद अगले पेज पर आपके सामने फॉर्म ओपन हो जायेगा |
- इस फॉर्म में आवश्यक जानकारी दर्ज करके आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है |
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ?
- ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इस योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा |
- आप निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड कर सकते है :
- आवेदन पत्र (JFMC हेतु)
- आवेदन पत्र (ग्राम पंचायत हेतु )
- आवेदन पत्र (FRA हेतु)
- आपको इन फॉर्म में से कोई एक फॉर्म डाउनलोड करना है |
- फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी जैसे की नाम, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण आदि सही सही दर्ज करना है |
- इस फॉर्म के साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट अटेच करने और इसे सम्बन्धित विभाग में जमा करवाना है |
- इस प्रकार से आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते है |
वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना लॉग इन कैसे करें ?
- इस पोर्टल पर लॉग इन करने के लिए सबसे पहले आपको इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर आना होगा |
- जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने साइन अप फॉर्म दिखाई देगा |
- इस फॉर्म में आपको यूजर नाम, पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन कर लेना है |
हेल्पलाइन नंबर
- Toll Free Number : 1800 233 7000