विकलांग पेंशन हरियाणा : Haryana Viklang Pension Yojana ऑनलाइन फॉर्म

Haryana Viklang Pension Yojana 2024: हरियाणा सरकार ने राज्य के प्रतेक वर्ग के लोगो को लाभ प्रदान करने के लिए योजनाओ को शुरू किया हुआ है | राज्य सरकार ने प्रदेश के विकलांग लोगो की आर्थिक मदद करने के लिए विकलांग पेंशन योजना को शुरू किया है |इस योजना के तहत लाभार्थी को सरकार की और से 2250 रूपये की पेंशन राशी प्रतिमाह दी जाएगी | अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो आपको इसमें आवेदन करना होगा | दोस्तों इस आर्टिकल में हम आपको Haryana Viklang Pension Yojana में आवेदन करने की प्रक्रिया , पात्रता ,दस्तावेज के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे इस लिए आप इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े |

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Haryana Viklang Pension Yojana 2024

हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ उन लोगो को दिया जायेगा जो विकलांग है | इस योजना का लाभ 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के सभी विकलांग लोगो को दिया जायेगा | Haryana Viklang Pension Yojana का लाभ लेने के लिए आवेदक कम से कम 60% विकलांग होना चाहिए | Handicapped Pension Haryana 2024 में आवेदन करने एक लिए लाभार्थी को विकलांगता का प्रमाण पत्र देना होगा | विकलांग व्यक्ति को उसकी विकलांगता के आधार पर पेंशन दी जाएगी | राज्य सरकार ने प्रदेश के विकलांग लोगो के लिए खुशखबरी की लहर शुरू की है |

Haryana Viklang Pension Yojana Overview

योजना का नाम हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2024
योजना टाइप राज्य सरकार की योजना
राज्य हरियाणा
लाभार्थी राज्य के विकलांग व्यक्ति
उद्देश्य राज्य के विकलांग लोग की आर्थिक मदद करना
लाभार्थी को दी जाने वाली राशी 2250 रूपये प्रतिमाह
ऑफिसियल वेबसाइट pension.socialjusticehry.gov.in

Haryana Viklang Pension Yojana के लाभ

  • राज्य के विकलांग लोगो को Handicapped Pension in Haryana का लाभ दिया जायेगा जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा |
  • हमारे समाज में आज भी विकलांग लोगो को बोझ समझा जाता है एसे लोगो को सोच को बदलने में यह योजना अहम भूमिका निभाएगी|
  • लाभार्थी को अपना जिवन जीने के लिए अब दुसरे लोगो पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा |
  • लाभार्थी को सरकार की और से 2250 रूपये की पेंशन प्रतिमाह दी जाएगी |
  • विकलांग लोगो को Handicap Pension Haryana 2024 के तहत उनकी विकलांगता के आधार पर पेंसन राशी दी जाएगी |
  • 60% से 100% विकलांग सभी लोगो को Disability Pension in Haryana 2024 का लाभ दिया जायेगा |

Viklang Pension Haryana के लिए पात्रता

  • आवेदक हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए |
  • आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए |
  • लाभार्थी कम से कम 60% विकलांग होना चाहिए |
  • आवेदक को विकलांगता का प्रमाण पत्र देना होगा |
  • आवेदन करने वाला व्यक्ति कम से कम 3 वर्ष से हरियाणा राज्य में रह रहा हो |
  • शारीरिक और मासिक रूप से विकलांग व्यक्ति , जिन्हें कम दिखाई देता है या बिलकुल नहीं दिखाई देता है या कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति इस योजना में आवेदन करके Haryana Viklang Pension Yojana का लाभ ले सकते है |
  • अगर आप किसी सरकारी कार्यालय में कार्यरत है तो आप हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2024 में आवेदन नहीं कर सकते है |
  • आवेदक यदि तीन पहिया , चार पहिया वाहन का मालिक है तो वो इस योजना में आवेदन नहीं कर सकता है |
  • जो लाभार्थी राज्य की किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रहा है वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है |

Haryana Viklang Pension Yojana के लिए डॉक्यूमेंट

  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • मोबाइल नंबर , आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना जरुरी है.
  • बैंक खाता पासबुक
  • निवास प्रमाण पत्र
  • विकलांगता का प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र

Handicapped Pension Haryana Online Apply कैसे करें?

अगर आप Haryana Viklang Pension Yojana का लाभ लेना चाहते है और इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो आप निचे दिए गए स्टेप फोल्लो करें :-

  • सबसे पहले सरल वेबसाइट पर लॉगिन आईडी बनाएं |
  • लॉग इन करने के बाद सेवाओं के लिए आवेदन पर क्लिक करें |
  • उसके बाद नागरिक पंजीकरण के लिए खोजें और आवश्यक पैरामीटर के साथ नागरिक पंजीकरण फॉर्म भरें और सीआईआरडी आईडी प्राप्त करें |
  • सीआईडीआर में पंजीकरण के बाद “विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता” खोजें और पुरानी आयु सम्मन भत्ता जैसी सेवाओं का चयन करें ।
  • पेंशन फॉर्म भरने के लिए सीआईडीआर आईडी, आवेदक का नाम और आधार संख्या दर्ज करें और खोज पर क्लिक करें  |
  • इसके बाद अपने दस्तावेज अपलोड करें |
  • आपको एक सरल आईडी मिलेगी उसे अपने पास सुरक्षित रखे |
  • आवेदन फॉर्म का प्रिंट निकाले और आवेदक ब्लॉक या डीएसडब्ल्यूओ कार्यालयों में भरे हुए आवेदन पत्र को जमा करवाएं |

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ?

अगर आप भी इस योजना लाभ लेना चाहते है और आप इस योजना में आवेदन करना चाहते है तो आप निचे दिए गए स्टेप फोल्लो करें :-

  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इस योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा | जो की आप इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते है |
  • आप यहाँ से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते है:
  • Disability Pension Form Haryana PDF Download
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  • आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद मांगी गई जांनकारी सही सही दर्ज करें उसके बाद अपने दस्तावेज अटेच करें और इसे सम्बन्धित विभाग में जमा करवा दे |
  • ध्यान रहे की आवेदन फॉर्म अधिकृत प्राधिकारी (सरपंच / एमसी / नंबरदार) द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए |
  • अगर आप खुद से आवेदन नहीं करना चाहते है तो आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस केंद्र/ अटल सेवा केंद्र/ अंत्योदय भवन के माध्यम से आवेदन कर सकते है |

Contact Us

  • The Director General
  • Department of Social Justice and Empowerment, Haryana
  • SCO 20-27, 3rd Floor, LIC Jeevan Deep Building, Sector 17 A
  • Chandigarh
  • Phone: 0172-2713277
  • FAX: 0172-2715094
  • Email: sje[at]hry[dot]nic[dot]in

निष्कर्ष

इस आर्टिकल में हमने आपको Haryana Viklang Pension Yojana 2024 के बारे में जानकारी दी है | यदि आपको यह आर्टिकल अच्छा लगे तो प्लीज आप इसे शेयर करें | अगर आपको हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के बारे में अधिक जानकारी लेनी है तो आप सम्बन्धित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर सम्पर्क कर सकते है | आपके द्वारा आवेदन करने के बाद आपका नाम विकलांग पेंशन लिस्ट हरियाणा में जोड़ दिया जाता है।

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