Haryana Viklang Pension Yojana 2022 Online हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2022: हरियाणा सरकार ने राज्य के प्रतेक वर्ग के लोगो को लाभ प्रदान करने के लिए योजनाओ को शुरू किया हुआ है | राज्य सरकार ने प्रदेश के विकलांग लोगो की आर्थिक मदद करने के लिए विकलांग पेंशन योजना को शुरू किया है |इस योजना के तहत लाभार्थी को सरकार की और से 2250 रूपये की पेंशन राशी प्रतिमाह दी जाएगी |
अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो आपको इसमें आवेदन करना होगा | दोस्तों इस आर्टिकल में हम आपको Haryana Viklang Pension Yojana में आवेदन करने की प्रक्रिया , पात्रता ,दस्तावेज के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे इस लिए आप इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े |
Handicapped Pension Haryana 2022
हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ उन लोगो को दिया जायेगा जो विकलांग है | इस योजना का लाभ 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के सभी विकलांग लोगो को दिया जायेगा | योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक कम से कम 60% विकलांग होना चाहिए | Handicapped Pension Haryana 2022 में आवेदन करने एक लिए लाभार्थी को विकलांगता का प्रमाण पत्र देना होगा | विकलांग व्यक्ति को उसकी विकलांगता के आधार पर पेंशन दी जाएगी | राज्य सरकार ने प्रदेश के विकलांग लोगो के लिए खुशखबरी की लहर शुरू की है |
HIGHLIGHTS:
योजना का नाम | हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2022 |
योजना टाइप | राज्य सरकार की योजना |
राज्य | हरियाणा |
लाभार्थी | राज्य के विकलांग व्यक्ति |
उद्देश्य | राज्य के विकलांग लोग की आर्थिक मदद करना |
लाभार्थी को दी जाने वाली राशी | 2250 रूपये प्रतिमाह |
ऑफिसियल वेबसाइट | pension.socialjusticehry.gov.in |
हरयाणा हैंडीकैप्ड पेंशन के लाभ
- राज्य के विकलांग लोगो को इस योजना का लाभ दिया जायेगा जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा |
- हमारे समाज में आज भी विकलांग लोगो को बोझ समझा जाता है एसे लोगो को सोच को बदलने में यह योजना अहम भूमिका निभाएगी|
- लाभार्थी को अपना जिवन जीने के लिए अब दुसरे लोगो पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा |
- लाभार्थी को सरकार की और से 2250 रूपये की पेंशन प्रतिमाह दी जाएगी |
- विकलांग लोगो को हैंडीकैप्ड पेंशन इन हरयाणा 2022 के तहत उनकी विकलांगता के आधार पर पेंसन राशी दी जाएगी |
- 60% से 100% विकलांग सभी लोगो को इस योजना का लाभ दिया जायेगा |
Viklang Pension Haryana के लिए पात्रता
- आवेदक हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए |
- आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए |
- लाभार्थी कम से कम 60% विकलांग होना चाहिए |
- आवेदक को विकलांगता का प्रमाण पत्र देना होगा |
- आवेदन करने वाला व्यक्ति कम से कम 3 वर्ष से हरियाणा राज्य में रह रहा हो |
- शारीरिक और मासिक रूप से विकलांग व्यक्ति , जिन्हें कम दिखाई देता है या बिलकुल नहीं दिखाई देता है या कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति इस योजना में आवेदन करके इस योजना का लाभ ले सकते है |
- अगर आप किसी सरकारी कार्यालय में कार्यरत है तो आप हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2022 में आवेदन नहीं कर सकते है |
- आवेदक यदि तीन पहिया , चार पहिया वाहन का मालिक है तो वो इस योजना में आवेदन नहीं कर सकता है |
- जो लाभार्थी राज्य की किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रहा है वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है |
Haryana Handicap Pension Documents Required
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर , आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना जरुरी है.
- बैंक खाता पासबुक
- निवास प्रमाण पत्र
- विकलांगता का प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
Handicapped Pension Haryana Online Apply कैसे करें?
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते है और इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो आप निचे दिए गए स्टेप फोल्लो करें :-
- सबसे पहले सरल वेबसाइट पर लॉगिन आईडी बनाएं |
- लॉग इन करने के बाद सेवाओं के लिए आवेदन पर क्लिक करें |
- उसके बाद नागरिक पंजीकरण के लिए खोजें और आवश्यक पैरामीटर के साथ नागरिक पंजीकरण फॉर्म भरें और सीआईआरडी आईडी प्राप्त करें |
- सीआईडीआर में पंजीकरण के बाद “विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता” खोजें और पुरानी आयु सम्मन भत्ता जैसी सेवाओं का चयन करें ।
- पेंशन फॉर्म भरने के लिए सीआईडीआर आईडी, आवेदक का नाम और आधार संख्या दर्ज करें और खोज पर क्लिक करें |
- इसके बाद अपने दस्तावेज अपलोड करें |
- आपको एक सरल आईडी मिलेगी उसे अपने पास सुरक्षित रखे |
- आवेदन फॉर्म का प्रिंट निकाले और आवेदक ब्लॉक या डीएसडब्ल्यूओ कार्यालयों में भरे हुए आवेदन पत्र को जमा करवाएं |
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ?
अगर आप भी इस योजना लाभ लेना चाहते है और आप इस योजना में आवेदन करना चाहते है तो आप निचे दिए गए स्टेप फोल्लो करें :-
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इस योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा | जो की आप इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते है |
- आप यहाँ से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते है:
- Disability Pension Form Haryana PDF Download
- आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद मांगी गई जांनकारी सही सही दर्ज करें उसके बाद अपने दस्तावेज अटेच करें और इसे सम्बन्धित विभाग में जमा करवा दे |
- ध्यान रहे की आवेदन फॉर्म अधिकृत प्राधिकारी (सरपंच / एमसी / नंबरदार) द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए |
- अगर आप खुद से आवेदन नहीं करना चाहते है तो आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस केंद्र/ अटल सेवा केंद्र/ अंत्योदय भवन के माध्यम से आवेदन कर सकते है |
Contact Us
इस article में हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के बारे में पूरी जानकारी दी गई है | अगर आप एक विकलांग है और आप इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो आप इस article को पढ़कर इस योजना में आवेदन कर सकते है | अगर हरियाणा विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप निचे दिए गये हेल्पलाइन नंबर पर सम्पर्क कर सकते है :
- The Director General
- Department of Social Justice and Empowerment, Haryana
- SCO 20-27, 3rd Floor, LIC Jeevan Deep Building, Sector 17 A
- Chandigarh
- Phone: 0172-2713277
- FAX: 0172-2715094
- Email: sje[at]hry[dot]nic[dot]in
Conclusion
इस आर्टिकल में हमने आपको Handicapped Pension Haryana 2022 के बारे में जानकारी दी है | यदि आपको यह आर्टिकल अच्छा लगे तो प्लीज आप इसे शेयर करें | अगर आपको हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के बारे में अधिक जानकारी लेनी है तो आप सम्बन्धित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर सम्पर्क कर सकते है |
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Handicapped Pension Haryana से जुड़े सवाल:
लाभार्थी को 2250 रूपये प्रतिमाह की पेंशन राशी दी जाती है |
प्रदेश के सभी विकलांग लोग जिनमे कम से कम 60% विकलांगता है वे इस पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते है |
पेंशन योजना में आवेदन करने के बाद भी अगर आपको पेंशन नहीं मिल रहि है तो आप इस स्थिति में सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क कर सकते है | विभाग के हेल्पलाइन नंबर इस article में दिए गए है |
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