मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा : Mukhyamantri Kanyadan Yojana

Mukhyamantri kanyadan yojana : इस योजना का लाभ प्रदेश की बेटिओं को दिया जायेगा | मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा भी कहते है | इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवार के नागरिको की वित्तीय मदद करना है. प्रदेश में बहुत सारे एसे लोग है जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और वो अपनी बेटी की शादी करने में असमर्थ होते है. इन लोगो की इस मज़बूरी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने इस योजना को शुरू किया है. अगर आप एक श्रमिक है और आप श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत है तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते है.

Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2024

इस कन्यादान योजना हरियाणा के तहत हरियाणा सरकार के द्वारा बेटिओं को शादी होने पर कन्यादान के रूप में वित्तीय मदद प्रदान की जाती है. पहले बेटिओं को उनकी शादी के समय पर 51,000 रूपये की वित्तीय मदद दी जाती थी लेकिन अब इसे और बढाकर 71,000 रूपये कर दिया है. अब सरकार बेटिओं की शादी होने पर उनके कन्यादान के रूप में 71,000 रूपये की वित्तीय मदद प्रदान करेगी. Mukhyamantri Kanyadan Yojana का लाभ सभी अनुसूचित जाती और जन जाती के लोग, विधवा महिलाओ की बच्ची ले सकती है.

मुख्यमंत्री शादी शगुन योजना के तहत उन लोगो की सबसे ज्यादा मदद हो सकेगी जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है. आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर भी मुख्यमंत्री विवाह सहायता योजना के लिए आवेदन कर सकते है. भारत सरकार भी बेटिओं के उज्जवल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना जैसी कल्याणकारी योजना चला रही है.

Mukhyamantri Kanyadan Yojana Overview

योजना का नामहरियाणा मुख्यमंत्री विवाह सहायता योजना 2024
योजना का प्रकारराज्य सरकार की योजना
लाभार्थीप्रदेश की बेटियाँ
उद्देश्यवित्तीय मदद प्रदान करना
दी जाने वाली राशी71,000 रूपये
ऑफिसियल वेबसाइटharyanascbc.gov.in

Mukhyamantri Kanyadan Yojana के लाभ और विशेषताएं

  • बेटिओं को सशक्त बनाने, उनकी शिक्षा और उज्जवल भविष्य बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने इस योजना को शुरू किया है |
  • मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा के तहत सरकार बेटी की शादी होने के समय कन्यादान के रूप में वित्तीय मदद प्रदान करेगी |
  • पहले इस योजना के तहत 51 हजार रूपये की मदद दी जाती थी लेकिन अब इसे और बढाकर 71,000 रूपये कर दिया है |
  • अगर आप भी Haryana Mukhyamantri Kanyadan Yojana का अलभ लेना चाहते है तो आपको इसमें आवेदन करना होगा |
  • बेटी की शादी 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की होने पर ही इस योजना का लाभ दिया जायेगा |
  • मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत दी जाने वाली राशी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रान्सफर की जाती है |
  • प्रदेश के सभी अनुसूचित जाती, जन जाती, टपरीवास समुदाय, विधवा महिलाओ की बेटियां इस योजना का लाभ ले सकती है |
  • मुख्यमंत्री कन्यादान योजना फॉर्म डाउनलोड करके आप ऑफलाइन इस योजना में आवेदन कर सकते है.
  • जो लोग शादी के 30 दिन के अंदर विवाह पंजीकरण करते है उनको 1100 रूपये और एक मिठाई का डिबा दिया जाता है.

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय राशी

विधवा / तलाकशुदा / निराश्रित / अनाथ और निराश्रित बच्चे। 
(गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले या जिनके परिवार की आय एक लाख प्रति वर्ष से कम है)
51,000 रु
एससी/डीटी/टपरीवास गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समुदाय71,000 रु
स्पोर्ट्स वुमन (कोई भी जाति / कोई भी आय)31,000 रु
अनुसूचित जाति को छोड़कर बीपीएल के सभी वर्ग31,000 रु
सभी वर्ग के परिवार (एससी/बीसी सहित) जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार से कम है.31,000 रु
सामूहिक विवाह51,000 रु
दिव्यांगजन31,000 रु से 51,000 रु

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए.
  • बेटिओं की शादी होने के समय कन्यादान के रूप में इस योजना का लाभ दिया जायेगा.
  • शादी के समय बेटी की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए.
  • आपके पास सभी जरुरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए |
  • केवल लड़की की शादी पर ही इस योजना का लाभ दिया जायेगा |
  • अगर आप एक श्रमिक है तो आपको कम से कम एक साल से पंजीकृत होना जरुरी है.
  • विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य है जिसे शादी के एक वर्ष के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा |
  • शादी के 3 महीने के भीतर आपको आवेदन करना होगा.
  • आवेदन आप जिला कल्याण अधिकारी या निदेशक, मुख्यालय के पास कर सकते है.

Mukhyamantri Kanyadan Yojana के लिए दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना जरुरी है.
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • माता पिता का बैंक खाता विवरण
  • बीपीएल संख्या 

Mukhyamantri Kanyadan Yojana Online Apply कैसे करें?

अगर आप इस योजना की सभी शर्तो को पूरा करते है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते है. आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर आना होगा. वेबसाइट पर आने के बाद आपको फॉर्म डाउनलोड करना होगा. आप निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके यह फॉर्म डाउनलोड कर सकते है:

फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही सही दर्ज करनी है. अपने दस्तावेज अटेच करने है और इसे विभाग में जमा करवा देना है. इस प्रकार से आपका आवेदन हो जायेगा. ऑनलाइन आवेदन आप हरियाणा सरल पोर्टल के माध्यम से कर सकते है. इसके लिए आपको सरल पोर्टल पर आना होगा. अपना खाता बनाना होगा उसके बाद मुख्यमंत्री शादी शगुन योजना के आप्शन पर क्लिक करके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते है.

Contact Us

  • Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department
  • Bays No. 53-54, Kalyan Bhawan, Sector – 2,
  • Panchkula- 134109
  • Haryana, India.
  • Tel: 0172-2564006 , 2567009
  • Email: dbcharyana@gmail.com

निष्कर्ष

इस लेख में हमने आपको Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2024 के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की है. राज्य का कोई भी नागरिक जो गरीब है, विधवा महलाएं, निराश्रित, खेल महिलाओं और अनाथ बालिकाओं की बेटियों की शादी आदि के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लिया जा सकता है | योजना के तहत दी जाने वाली राशी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रान्सफर की जाती है.

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