प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2024: PMKMY ऑनलाइन अप्लाई

PMKMY 2024 : प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना केंद्र सरकार की योजना है | इसे किसान पेंशन योजना भी कहते है क्युकी इस योजना के तहत देश के सभी छोटे और सीमांत किसानो को बुढ़ापे में पेंशन प्रदान की जाती है | 31 मई 2019 को भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत की गई थी | इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानो को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद 3000 रुपए की पेंशन राशी प्रतिमाह दी जाती है | प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ लेने के लिए आपको इसमें पैसा जमा करना होता है जो की आपको आपकी उम्र के हिसाब से करना होता है | इस आर्टिकल में हम PMKMY के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगें।

PMKMY – Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana 2024

वर्तमान में 21 लाख से अधिक किसानो ने Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है | 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी किसान इस योजना का लाभ ले सकता है | प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत पेंशन कोष का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) कर रहा है | मानधन योजना में पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर लागु होती है | इस योजना के तहत लाभार्थी किसान को प्रतिमाह 3000 रूपये और प्रतिवर्ष 36000 रूपये की पेंशन राशी दी जाती है | दी जाने वाली यह राशी लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ट्रान्सफर (DBT) की जाती है इस लिए लाभार्थी के पास बैंक अकाउंट होना जरुरी है | यह राशी लाभार्थी किसान को 60 वर्ष की उम्र के बाद दी जाती है |

PMKMY Overview

योजनापीएम किसान मानधन योजना
योजना का प्रकारभारत सरकार की योजना
डिपार्टमेंटकृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
लाभार्थीछोटे और सीमांत किसान
उद्देश्यकिसानों की आर्थिक मदद करना
पेंशन राशी3000 रु. प्रतिमाह
आयु सीमा18 to 40
ऑफिसियल वेबसाइटpmkmy.gov.in

लाभार्थी की मृत्यु होने पर

यदि इस योजना के लाभार्थी की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उसके पति या पत्नी को मिलने वाली पेंशन का 50% यानि की 1500 रूपये प्रतिमाह दिया जाता है |

PMKMY में प्रीमियम का भुगतान

जैसा की हमने आपको बताया की इस योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति को इसमें प्रीमियम का भुगतान करना होता है जो की उसके उम्र के हिसाब से होता है | यह योगदान 55 रुपए से 200 रूपये प्रतिमाह है | अगर आपकी उम्र 18 वर्ष है तो आपको प्रतिमाह 55 रूपये का योगदान देना होता है |

PMKMY की एक खास बात यह है की इसमें जितना भुगतान आप करते है उतना ही केंद्र सरकार भी करती है | यानि की अगर आपकी उम्र 20 वर्ष है तो आपको प्रतिमाह 61 रूपये का भुगतान करना होता है तो केद्रं सरकार भी 61 रूपये का भुगतान करेगी और आपका कुल मासिक योगदान 122 रूपये हो जायेगा |

इसका मतलब यह भी है की अगर प्रीमियम की राशी प्रतिमाह 200 रूपये है तो आपको सिर्फ 100 रूपये देने है बाकि के 100 रूपये केंद्र सरकार देगी |

आप निचे दी गई तालिका से आसानी से समझ सकते है की किस व्यक्ति को कितना मासिक योगदान देना होता है :

प्रवेश आयु विशिष्ट मासिक योगदान

Entry Age (Yrs)
(A)
Superannuation Age
(B)
Member’s monthly contribution (Rs)
(C)
Central Govt’s monthly contribution (Rs)
(D)
Total monthly contribution (Rs)
(Total = C + D)
186055.0055.00110.00
196058.0058.00116.00
206061.0061.00122.00
216064.0064.00128.00
226068.0068.00136.00
236072.0072.00144.00
246076.0076.00152.00
256080.0080.00160.00
266085.0085.00170.00
276090.0090.00180.00
286095.0095.00190.00
2960100.00100.00200.00
3060105.00105.00210.00
3160110.00110.00220.00
3260120.00120.00240.00
3360130.00130.00260.00
3460140.00140.00280.00
3560150.00150.00300.00
3660160.00160.00320.00
3760170.00170.00340.00
3860180.00180.00360.00
3960190.00190.00380.00
4060200.00200.00400.00

PMKMY में अपंगता पर लाभ

यदि कोई व्यक्ति किसान पेंशन योजना से जुड़ा हुआ है और नियमति प्रीमियम का भुगतान कर रहा है लेकिन 60 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले वह स्थाई रूप से किसी कारनवश अक्षम हो जाता है और इस योजना को जारी रखने में असमर्थ है तो उसका पति या पत्नी इस योजना को जारी रख सकता है |

Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana को बीच में छोड़ने पर

यदि कोई व्यक्ति मानधन योजना में सामिल होने की तारीख से 10 वर्ष से पहले इस योजना से बाहर निकलता है तो उसके द्वारा योगदान का हिस्सा केवल उस पर देय ब्याज की बचत बैंक दर के साथ वापस किया जाएगा | अगर कोई व्यक्ति किसान पेंशन योजना में सामिल होने की तारीख से 10 वर्ष या इसके बाद ,लेकिन 60 वर्ष की आई से पहले इस योजना से बाहर निकलता है तो उसका योगदान का हिस्सा केवल उस पर संचित ब्याज के साथ ही वापस किया जाएगा | पेंशन फंड द्वारा अर्जित या उस पर बचत बैंक ब्याज दर पर ब्याज, जो भी अधिक हो |

यदि कोई व्यक्ति PMKMY में नियमित रूप से योगदान कर रहा है लेकिन किसी कारन उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका पति या पत्नी इस योजना में नियमित रूप से योगदान करके मानधन योजना को जारी रख सकता है या ऐसे ग्राहक द्वारा भुगतान किए गए अंशदान के हिस्से को संचित ब्याज के साथ प्राप्त करके बाहर निकलने का हकदार होगा, जैसा कि वास्तव में पेंशन फंड द्वारा या उस पर बचत बैंक की ब्याज दर, जो भी अधिक हो, द्वारा अर्जित किया गया हो | सब्सक्राइबर और उसके पति या पत्नी की मृत्यु के बाद, कॉर्पस को वापस फंड में जमा किया जाएगा |

PMKMY Eligibility

  • आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए |
  • इस योजना का लाभ केवल छोटे और सीमांत किसान ले सकते है |
  • आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए |
  •  2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले किसान मानधन योजना में आवेदन कर सकते है |

पीएम किसान मान धन योजना का लाभ कोन नहीं ले सकता है ?

निम्न लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकते है:

  • किसी भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जैसे की राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी निधि संगठन योजना आदि के तहत आने वाले |
  • एसे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और प्रधानमंत्री व्यपारी मानधन का विकल्प चुना है |
  • इसके अलावा, उच्च आर्थिक स्थिति के लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां किसान मानधन योजना के लिए पात्र नहीं होगी :
    • सभी संस्थागत भूमि धारक
    • संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
    • पूर्व और वर्तमान मंत्री / राज्य मंत्री और लोकसभा / राज्य सभा / राज्य विधान सभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व / वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान मेयर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष |
    • केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और उनकी क्षेत्रीय इकाइयों, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संस्थानों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों (मल्टी टास्किंग स्टाफ/वर्ग को छोड़कर) के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी IV/ग्रुप डी कर्मचारी)।
    • सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान किया था। पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट, और आर्किटेक्ट पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत हैं और अभ्यास करके पेश करते है |

PMKMY Documents Required

  • आधार कार्ड
  • बचत बैंक खाता / पीएम किसान खाता
  • आवेदक का फोटो
  • खेत के कागजात जैसे खतौनी
  • आयु प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए |

CSC सेण्टर के माध्यम से आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले आपको अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) में जाना होगा |
  • अपने दस्तावेज आपको अपने साथ में ले जाना है | उसके बाद ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLE) को एक निश्चित राशी का भुगतान करना होता है |
  • वीएलई प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड पर छपी आधार संख्या, ग्राहक का नाम और जन्म तिथि की-की-इन करेगा |
  • इसके बाद VLE बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, जीवनसाथी (यदि कोई हो) और नामांकित विवरण जैसे विवरण भरकर ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करेगा।
  • फिर सिस्टम के द्वारा सब्सक्राइबर की आयु के आधार पर देय मासिक योगदान की स्वतः गणना की जाएगी |
  • उसके बाद सब्सक्राइबर को VLE को पहली सदस्यता राशि का नकद भुगतान करना होगा |
  • फिर ग्राहक के द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे और नामांकन सह ऑटो डेबिट मैंडेट फॉर्म मुद्रित किया जाएगा | VLE इसे स्कैन करेगा और सिस्टम में अपलोड करेगा |
  • अंत में एक यूनिक किसान पेंशन खाता संख्या (KPAN) उत्पन की जाएगी और किसान कार्ड मुद्रित किया जाएगा |

PM Kisan Mandhan Yojana Apply Online Registration कैसे करें?

आप निचे दिए गये स्टेप फॉलो करके PMKMY के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है:

PMKMY
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको Click Here to apply now का आप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करें |
Pradhan mantri kisan mandhan yojana
  • अगले पेज पर आपको दो आप्शन दिखाई देंगे – Self Enrollment का और CSC VLE का | आपको Self Enrollment के आप्शन पर क्लिक करना है |
  • आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा इसमें मोबाइल नंबर इंटर करें और proceed के आप्शन पर क्लिक करें |
pm kisan mandhan yojana apply online registration
  • उसके बाद केप्चा कोड दर्ज करके Generate OTP पर क्लिक करें |
  • आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा वो बॉक्स में दर्ज करें और Proceed पर क्लिक करें |
Maandhan Yojana
  • इस पेज पर आपको Enrollment के आप्शन में पीएम किसान मान धन योजना का आप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करना है |
pm kisan mandhan yojana online
  • आपके सामने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो जायेगा |
pm kisan maan dhan yojana online registration
  • इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको मांगी गई सभी जानकारी सही सही दर्ज करनी है और अंत में Submit के आप्शन पर क्लिक करना है |
  • Submit के आप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक और फॉर्म ओपन होगा | इसमें आपको Accounts Details , Nominee Details, Contribution Frequency आदि जानकारी सही सही दर्ज करनी है और submit & proceed पर क्लिक करना है |
  • अगले पेज पर आपको Print Mandate Form का आप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करके आपको यह फॉर्म डाउनलोड करना है |
  • यहाँ पर आपको यह फॉर्म साइन करके अपलोड करना होगा | अपलोड करने के बाद आपको submit के आप्शन पर क्लिक करना है |
  • आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है | आपके सामने किसान मानधन कार्ड आ जायेगा आप डाउनलोड पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते है |

PM Kisan Mandhan Yojana Status Check कैसे करे?

  • अपने आवेदन की स्थिति देखने के लिए आपको सबसे पहले इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर आना होगा |
  • अपना डैशबोर्ड ओपन करने के बाद आपको pending और complete के दो आप्शन दिखाई देंगे |
  • आपको इन आप्शन पर क्लिक करना है उसके बाद किसान मानधन योजना के आप्शन पर क्लिक करना है |
  • इस पेज पर आपको अपने पेंशन अकाउंट नंबर दर्ज करके सर्च पर क्लिक करना है |
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी |

मानधन योजना प्रोफाइल अपडेट करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले PMKMY की ऑफिसियल वेबसाइट पर आयें और लॉग इन करें |
  • लॉग इन करने के बाद आपका डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जायेगा |
  • इस पेज पर आपको टॉप में Update Profile का आप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करना है |
PMKMY
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जायेगा |
  • इस फॉर्म में अपना 12 अंकों का पेंशन खाता संख्या दर्ज करें (स्पैन/ केपीएएन/एनपीएस व्यापारी) |
  • सब्सक्राइबर का नाम दर्ज करें
  • लिंग का चयन करें
  • प्रमाणीकरण प्रकार का चयन करें
  • केप्चा भरे
  • सहमति पढ़ें और सहमति प्रदान करें
  • Proceed पर क्लिक करें
  • इस प्रकार से आप अपनी जानकारी को अपडेट कर सकते है |

सब्सक्राइबर के निम्नलिखित विवरण अपडेट किए जा सकते हैं:

  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • बैंक विवरण
  • व्यवसाय
  • नामिती विवरण
  • जीवनसाथी का नाम

Account Statement की जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर आयें |
  • वेबसाइट पर आने के बाद लॉग इन करें |
  • अगले पेज पर आपको Account Statement का आप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करें |
  • आपके सामने फॉर्म ओपन होगा |
  • इस फॉर्म में अपना 12 अंकों का पेंशन खाता संख्या दर्ज करें (स्पैन/ केपीएएन/एनपीएस व्यापारी) |
  • सब्सक्राइबर का नाम दर्ज करें
  • लिंग का चयन करें
  • प्रमाणीकरण प्रकार का चयन करें
  • सहमति पढ़ें और सहमति प्रदान करें
  • आगे बढ़ें पर क्लिक करें

Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana Card रीप्रिंट करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर आना होगा |
  • वेबसाइट पर आने के बाद लॉग इन करें |
  • अगले पेज पर आपको Reprint Card का आप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करें |
  • आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा इसमें Pension Account Number enter करें और proceed पर क्लिक करें |
  • क्लिक करने के बाद आप अपने card को प्रिंट कर सकते है |

Transaction list देखने की प्रक्रिया

  • PMKMY योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर आयें |
  • वेबसाइट पर आने के बाद लॉग इन करें |
  • अगले पेज पर reports का आप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करें |
  • आपके सामने date को select करने का आप्शन ओपन होगा , उसमे आपको date को select करना है और search पर क्लिक करना है |
  • क्लिक करने के बाद रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी |

Contact Us:

  • Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
  • Government of India
  • Helpline: 1800-3000-3468
  • E-Mail: support@csc.gov.in

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