Chhattisgarh Viklang Pension Yojana छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना: अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी है और आप विकलांग व्यक्ति है तो यह लेख आपके लिए है | राज्य के विकलांग लोगो की मदद करने के लिए सरकार ने विकलांग पेंशन योजना को शुरू किया है | राज्य सरकार ने प्रदेश में अनेक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शुरू कर रखी है लेकिन आज हम विकलांग पेंशन योजना के बारे में बात करेंगे | इस आर्टिकल में हम आपको Chhattisgarh Viklang Pension में आवेदन करने की प्रक्रिया , पात्रता ,दस्तावेज आदि के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे इस लिए आप इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े |
Chhattisgarh Viklang Pension Scheme 2024
जैसा आप जानते है की छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के प्रतेक वर्ग के लिए कोई ना कोई सरकारी योजना लेकर के आ रही है | विकलांग पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार लाभार्थी को 400 रूपये की पेंशन प्रतिमाह प्रदान करती है | दी जाने वाली यह राशी लाभार्थी को तीन महीने की एक क़िस्त के रूप में दी जाती है | Chhattisgarh Viklang Pension का लाभ मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग लोगो को दिया जायेगा | दी जाने वाली राशी लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ट्रान्सफर की जाएगी इस लिए आपका बैंक खाता होना जरीर है जो की आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए |
Chhattisgarh Viklang Pension Overview
योजना का नाम | छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना |
योजना टाइप | राज्य सरकार की योजना |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
लाभार्थी | राज्य के विकलांग लोग |
उद्देश्य | विकलांग लोगो की मदद करना |
छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना के लाभ
- प्रदेश के सभी मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग लोगो को इस योजना का लाभ दिया जायेगा |
- लाभार्थी को योजना के तहत 400 रूपये राशी प्रति माह प्रदान की जाएगी |
- 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के सभी विकलांग व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते है |
- इस योजना का लाभ लेने से विकलांग लोगो को अब अपना जिवन व्यापन करने के लिए दुसरो पर निर्भर नहीं रहन पड़ेगा |
- अब उनको पैसो के लिए दुसरो के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा |
Chhattisgarh Viklang Pension Yojana का उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांग लोगो की आर्थिक मदद करना है | विकलांग व्यक्ति विकलांगता के कारन रोजगार नहीं कर पता है जिसके कारन उसको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है | सरकार की इस योजना का लाभ लेकर के लाभार्थी अपने दैनिक जिवन के खार्चे को चला सकता है |
CG Handicapped Pension Scheme के लिए पात्रता
- आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए |
- आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र 18 साल या इससे अधिक होनी चाहिए |
- शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से असक्षम व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते है |
- आवेदक को BPL श्रेणी से होना चाहिए |
- आवेदन करने वाले व्यक्ति में न्यूनतम 40% विकलांगता होनी चाहिए |
- छत्तीसगढ़ में विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम होनी चाहिए |
Chhattisgarh Viklang Pension के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर , आपके आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए |
- बैंक खाता पासबुक
- पहचान पत्र
- विकलांगता का प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना आवेदन कैसे करें ?
अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है और आप इस योजना में आवेदन करना चाहते है तो आप निचे दिए गए स्टेप फोल्लो करें :-
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा |
- आप निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके फॉर्म को डाउनलोड कर सकते है |
- CG Viklang Pension Yojana Form
- इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना होगा | फॉर्म में मांगी गई सभी जानकरी आपको सही सही दर्ज करनी है |
- फॉर्म के साथ दस्तावेज आपको अटेच करने है और इस फॉर्म को समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करवाना है |
हेल्पलाइन नंबर
अधिकारी का नाम | पदनाम | मोबाइल न. | फ़ोन न. | ई-मेल |
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श्री पी.दयानंद | प्रबंध संचालक | 0771425780 | 07712420022 | raipurcgnvvn[at]gmail[dot]com |
राजेश तिवारी | महाप्रबंधक | 9993020611 | 07714013758 |
निष्कर्ष
इस लेख में Chhattisgarh Viklang Pension 2024 के बारे में पूरी जानकारी दी गई है | यदि आपको विकलांग पेंशन योजना के बारे में अधिक जानकारी लेनी है तो आप इसके हेल्पलाइन नंबर पर सम्पर्क कर सकते है | प्रदेश का कोई भी विकलांग व्यक्ति इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करके पेंशन प्राप्त कर सकता है | आशा करता हूँ की आपको यह article informative लगा होगा | अगर आपको यह article अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें |