Gujarat Viklang Pension Yojana 2024 : अगर आप गुजरात के निवासी है तो यह लेख आपके लिए है | गुजरात सरकार ने राज्य एक दिव्यांग लोगो की मदद करने के लिए अपंग पेंशन योजना को शुरू किया है | इस योजना का लाभ उन लोगो को दिया जायेगा जो शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग है | इस योजना के तहत सरकार लाभार्थी को 600 रूपये की पेंशन राशी प्रतिमाह प्रदान करती है | दोस्तों इस आर्टिकल में हम आपको गुजरात विकलांग पेंशन के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे इस लिए आप इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े |
Gujarat Viklang Pension Yojana 2024
गुजरात सरकार ने प्रदेश के सभी वर्गों की मदद करने के लिए अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजना चला रखी है | सरकार ने गुजरात विकलांग पेंशन को शुरू किया है | योजना के तहत लाभार्थी को 600 रुपए की मदद प्रतिमाह दी जाती है | लाभार्थी कम से कम 40% विकलांग होना चाहिए तभी वो इस योजना का लाभ ले सकता है | आवेदक को गुजरात विकलांग पेंशन में आवेदन करने के लिए विकलांगता का प्रमाण पत्र देना होगा | जैसा की दोस्तों आप जानते है की विकलांग लोगो को अपना जिवन जीने के लिए दुसरो पर निर्भर रहन पड़ता है इस लिए सरकार का मुख्य उद्देश्य इन लोगो की वित्तीय मदद करना है ताकि इनको अपने जिवन के लिए दुसरो पर निर्भर ना रहना पड़े |
योजना का नाम | गुजरात विकलांग पेंशन योजना 2024 |
योजना टाइप | राज्य सरकार की योजना |
राज्य | गुजरात |
लाभार्थी | राज्य के विकलांग लोग |
उद्देश्य | विकलांग लोगो की आर्थिक मदद करना |
ऑफिसियल वेबसाइट | sje.gujarat.gov.in |
गुजरात विकलांग पेंशन के लाभ
- प्रदेश के सभी वर्गों के लोगो को विकलांग पेंशन गुजरात का लाभ दिया जायेगा |
- लाभार्थी को इस योजना के तहत 600 रूपये की पेंशन राशी प्रतिमाह दी जाएगी |
- गुजरात विकलांग पेंशन में वे व्यक्ति आवेदन कर सकते है जिनमे विकलांगता का न्यूनतम 40% है |
- दिव्यांग लोगो को अब अपना जीवन जीने के लिए दुसरे लोगो पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा |
- दिव्यांग लोग इस योजना का लाभ लेकर के आत्मनिर्भर बनेगे |
गुजरात दिव्यांग पेंशन योजना के लिए पात्रता
- आवेदक गुजरात राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए |
- आवेदन करने वाला व्यक्ति कम से कम 40% विकलांग होना चाहिए |
- आवेदक 10 साल से गुजरात में रह रहा हो |
- अगर आवेदक तीन पहिया या चार पहिया वाहन का मालिक है तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है |
- आवेदक को गुजरात विकलांग पेंशन अप्लाई करने के लिए विकलांगता का प्रमाण पत्र देना होगा |
- सरकारी कार्यालय में कार्य करने वाला विकलांग व्यक्ति इस योजना में आवेदन नहीं कर सकता है |
गुजरात विकलांग पेंशन के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर , आपके आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना जरुरी है.
- बैंक खाता पासबुक
- विकलांगता का प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
गुजरात विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते है और आप गुजरात विकलांग पेंशन में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो आप निचे दिए गए स्टेप फोल्लो करें :-
- सबसे पहले आपको सामाजिक न्याय और आधिकारिकता विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर आना होगा |
- वेबसाइट पर आने के बाद आपको विकलांग पेंशन योजना का आप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करना है |
- क्लिक करने के बाद न्यू पेज पर आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन हो जायेगा |
- आपको आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही सही दर्ज करनी है उसके बाद अपने दस्तावेज अपलोड करने है और फॉर्म को सबमिट कर देना है |
गुजरात विकलांग पेंशन ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ?
- अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते है तो आप ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते है |
- इसके लिए सबसे पहले आपको इस योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा |
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें मांगी गई सभी जानकारी सही सही दर्ज करनी है ,अपने दस्तावेज अटेच करने है और से सम्बन्धित विभाग में जमा करवाना है |
विकलांग योजनायें
गुजरात सरकार के द्वारा विकलागं लोगो के लिए अनेक प्रकार की सरकारी योजना चलाई जा रही है | इन योजनाओ में आप आवेदन करके इन योजनाओ का लाभ प्राप्त कर सकते है :
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना
- संत सूरदास योजना
- दिव्यांग विवाह सहायता योजना
- विकलांगता उपकरण सहायता योजना
- लकवाग्रस्त व्यक्ति मुफ्त बस यात्रा योजना
- विकलांगता बीमा सहायता योजना
- पोलियो प्रभावित रोगियों के लिए ऑपरेशन और उसके बाद के कार्यक्रम की योजना
- दिव्यांग मित्र योजना
- विकलांगों के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की योजना
- विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना
- भारत सरकार के तहत विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति
- भारत सरकार के विकलांग लाभार्थियों के लिए विशिष्ट विकलांगता आईडी कार्ड (यूडीआईडी)
- वित्तीय सहायता योजना (गुजरात अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम)
- राज्य पुरस्कार
- राष्ट्रीय पुरस्कार
- दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (भारत सरकार)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना: सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा इस योजना को चलाया जाता है | इस योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति 50% या अधिक विकलांगता वाला होना चाहिए | गरीबी रेखा से निचे जीवन व्यापन करने वाले विकलागं लोगो को इस योजना का लाभ दिया जाता है | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत लाभार्थी को कुल 600 रूपये की पेंशन राशी दी जाती है जिसमे 300 रुपए केंद्र सरकार और 300 रुपए राज्य सरकार की और से दिए जाते है |
दिव्यांग विवाह सहायता योजना: यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारित्ता विभाग के द्वारा चलाई जाती है | इस योजना के तहत दिव्यांग लोगो को उनके विवाह पर पेंशन राशी दी जाती है | इस योजना में आवेदन करने के लिए शादी के समय लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष की होनी चाहिए | इस योजना के तहत विकलांग व्यक्ति को उनकी शादी पर 1,00,000 रूपये की मदद दी जाती है |
Contact Us
- सबसे पहले आपको गुजरात विकलांग पेंशन की ऑफिसियल वेबसाइट पर आना होगा |
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको Contact Us का आप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करें |
- क्लिक करने के बाद अगले पेज पर आपके सामने हेल्पलाइन नंबर की लिस्ट आ जाएगी |
- आप इन नंबर की मदद से अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते है |
निष्कर्ष
इस आर्टिकल में हमने आपको गुजरात विकलांग पेंशन के बारे में पूरी जानकारी दी है | यदि आपको इस योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो आप सबंधित विभाग से सम्पर्क कर सकते है | कोई भी विकलांग व्यक्ति जो इस योजना के लिए पात्रता रखता है वो इसमें आवेदन कर सकता है |
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