Himachal Pradesh Viklang Pension Yojana 2024: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के विकलांग लोगो की वित्तीय मदद करने के लिए विकलांग पेंसन योजना को शुरू किया है | अगर आप हिमाचल प्रदेश के निवासी है और आप या आपके परिवार में कोई विकलांग है तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते है | सरकार ने राज्य में अनेक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को शुरू कर रखा है | इस आर्टिकल में हम आपको हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया , पात्रता ,दस्तावेज के बारे में जानकारी देने वाले है इस लिए आप इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े |
Himachal Pradesh Viklang Pension Yojana 2024
हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत लाभार्थी को 1300 रूपये तक की पेंशन प्रतिमाह दी जाती है | इस योजना का लाभ लें वाला व्यक्ति कम से कम 40% विकलांग होना चाहिए | योजना के तहत आवेदन करने वाले व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय 35,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए | जो लोग 70% या इससे अधिक विकलांग है उनके लिए आय की कोई सीमा नहीं है यानि की अगर उनके परिवार की वार्षिक आय 35,000 रूपये से अधिक है तो भी वे हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते है |
Himachal Pradesh Viklang Pension Overview
योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना |
योजना टाइप | राज्य सरकार की योजना |
राज्य | हिमाचल प्रदेश |
लाभार्थी | राज्य के विकलांग व्यक्ति |
उद्देश्य | विकलांग लोगो की वित्तीय मदद करना |
ऑफिसियल वेबसाइट | himachal.nic.in |
अपंगता पेंशन हिमाचल प्रदेश के तहत दी जाने वाली पेंशन
- 40% से 69% विकलांगता वाले लोगो को 750 रुपए की पेंशन राशी प्रति माह दी जाती है |
- 70% या इससे अधिक विकलांग लोगो को 1300 रूपये की मदद प्रति माह दी जाती है |
- जिन लोगो की उम्र 70 साल या इसे अधिक है और वे विकलांग है तो उनको 1300 रूपये की पेंशन प्रतिमाह दी जाती है |
योजना के लाभ
- राज्य के विकलांग लोगो को इस योजना का लाभ दिया जायेगा |
- लाभार्थी को योजना के तहत 750 रूपये से लेकर के 1300 रूपये की मदद प्रतिमाह दी जाएगी |
- इस योजना से विकलांग लोग के जिवन में सुधार होगा वे आत्मनिर्भर बनेगे |
- दिव्यांग लोगो को अब पैसो के लिए दुसरो के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा |
- विकलांग लोगो के साथ हो रहे भेधभाव कम होगा |
इस योजना के लिए पात्रता
- आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए |
- आवेदन करने वाला व्यक्ति कम से कम 40% विकलांग होना चाहिए |
- आवेदन करने वाले लाभार्थी के परिवार की वार्षीक आय 35,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
- अगर आवेदक 70% या इससे अधिक विकलांग है तो उसके लिए वार्षिक आय की कोई बाध्यता नहीं है |
- आवेदक यदि तीन पहिया या चार पहिया वाहन का मालिक है तो वो इस योजना में आवेदन नहीं कर सकता है |
- सरकारी कार्यलय में कार्यरत व्यक्ति हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकता है |
- लाभार्थी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक द्वारा प्रदत विकलांगता प्रमाण पत्र देना होगा |
- लाभार्थी चाहे शारीरिक रूप से विकलांग हो या फिर मानसिक रूप से विकलांग हो वो इस योजना का लाभ ले सकता है |
योजना के लिए डॉक्यूमेंट
- आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर , आपके आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना जरुरी है |
- विकलांगता का प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- बीपीएल कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें ?
- अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है और इस योजना में आवेदन करना चाहते है तो आपको बता दे की इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया बहुत आसान है |
- योजना के तहत लाभार्थी का चयन ग्रामं सभा की बैठक में किया जाता है |
- विकलांग व्यक्ति की पहचान करके सभी विकलांग लाभार्थियो की एक सूचि बनाई जाती है |
- उस सूचि को तहसील जिला कल्याण अधिकारी के पास भेजा जाता है |
- अगर आप इस योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते है तो आप निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते है :-
- Himachal Pradesh Viklang Pension Yojana Form डाउनलोड करें
उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग विकलांग पेंशन योजना
उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग के द्वारा विकलांग लोगो की मदद के लिए पेंशन योजना चलाई जा रही है | प्रदेश के दृष्टिबाधित, मूक बधिर तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग निराश्रित ऐसे व्यक्तियों को जिनका जीवन यापन के लिए स्वयं का न तो कोई साधन है और न ही वे किसी प्रकार का ऐसा परिश्रम कर सकते हैं, जिससे उनका भरण पोषण हो सके, एसे लोगो को पेंशन राशी प्रदान की जाती है |
इस पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग लोगो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है | समाज कल्याण विभाग विकलांग पेंशन योजना के तहत लाभार्थी को प्रतिमाह 3500 रुपए की पेंशन राशी दी जाती है |
दिव्यांग छात्र/छात्राओं को छात्रवृति योजना: समाज कल्याण विभाग के द्वारा दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृति योजना चलाई जा रही है | कक्षा 1 से 9 तक छात्र छात्राओं को छात्रवृति प्रदान की जाती है | छात्रवृति योजना का लाभ लेने वाले छात्रों के परिवार की वार्षिक आय 24000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को 12 महीने तक प्रतिमाह 50 रूपये की छात्रवृति दी जाती है | कक्षा 6 से 8 तक के बच्चो को 12 महीनो तक प्रतिमाह 80 रुपए की छात्रवृति दी जाती है |
समाज कल्याण विभाग की छात्रवृति के लिए कोई भी विकलांग व्यक्ति आवेदन कर सकता है | अधिक जानकारी के लिए आप उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते है |
हेल्पलाइन नंबर
- टोल फ्री नंबर – 18001804094
निष्कर्ष
इस आर्टिकल में हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के बारे में पूरी जानकारी दी गई है | कोई भी विकलांग व्यक्ति इस आर्टिकल को पढ़कर के विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकता है | अगर आपको हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है या फिर आपको इस योजना के बारे में अधिक जानकारी लेनी है तो आप इसके हेल्पलाइन नंबर पर सम्पर्क कर सकते है |
Sir mane july m viklaang pension k liye apply kiya tha bt abhi tk merko pension nhi ayi h Himachal Pradesh