Mukhyamantri COVID-19 Pariwar Arthik Sahayata Yojana : कोविड से मृत्यु पर आर्थिक सहायता

Mukhyamantri COVID-19 Pariwar Arthik Sahayata Yojana मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना : प्रदेश के नागरिको को लाभ प्रदान करने के लिए दिल्ली सरकार अनेक प्रकार की सरकारी योजना लेकर आ रही है | दिल्ली सरकार के द्वारा प्रदेश के कोरोना पीडितो के लिए एक नई योजना लौंच की गई है जिसका नाम मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना है | सरकार की इस योजना के तहत लोगो को कोविड से मृत्यु पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी | इस आर्टिकल में हम दिल्ली सरकार की Covid-19 Pariwar Arthik Sahayata Yojana के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे इस लिए आप इस लेख को अंत तक पढ़े |

Mukhyamantri COVID-19 Pariwar Arthik Sahayata Yojana 2024

दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत प्रदेश में किसी भी परिवार के सदस्य की मोत अगर कोरोना से होती है तो उस परिवार को 50,000 रूपये की एक मुश्त सहायता राशी दी जाएगी | 22 जून 2021 को दिल्ली के समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था | पात्र लाभार्थी को समाज कल्याण विभाग के द्वारा प्रतिमाह 2500 रूपये की पेंशन राशी भी दी जाएगी | जो लोग समाज कल्याण विभाग की अन्य योजनाओ जैसे विधवा पेंशन योजना, वृधा पेंशन योजना का लाभ ले रहे है वे भी मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना (Mukhyamantri COVID-19 Pariwar Arthik Sahayata Yojana) के लिए आवेदन कर सकते है और लाभ प्राप्त कर सकते है |

Mukhyamantri COVID-19 Pariwar Arthik Sahayata Yojana

Pariwar Arthik Sahayata Yojana में लाभार्थी का आंकड़ा

दिल्ली डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के अधिकारिओ के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अब तक 21914 लाभार्थिओं को इस योजना के तहत सहायता राशी दी जा चुकी है | इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई आय मानदंड नहीं है | परिवार में जो सदस्य मुख्य आय अर्जिन करने वाला था अगर उसकी कोरोनावायरस के कारन मृत्यु हो जाती है तो सरकार के द्वारा 50,000 रूपये की एक मुश्त सहायता राशी दी जाती है | मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना में आवेदन से सम्बन्धित जानकारी दिल्ली ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट edistrict.delhigovt.nic.in पर जारी की गई है | मृतक परिवार के द्वारा इस योजना में आवेदन करने (Delhi govt 50000 rs scheme apply online) के बाद ही इस योजना के तहत दी जाने वाली राशी प्रदान की जाएगी |

HIGHLIGHTS:

योजना का नाममुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना
योजना का प्रकारदिल्ली सरकार
लाभार्थीकोरोना पीड़ित
उद्देश्यकोविड से मृत्यु पर आर्थिक सहायता
एक मुश्त दी जाने वाली राशी50,000 रूपये
प्रतिमाह दी जाने वली राशी2500 रूपये प्रतिमाह
विभागसमाज कल्याण विभाग
ऑफिसियल वेबसाइटedistrict.delhigovt.nic.in

मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना का उद्देश्य

दिल्ली में हजारो लोगो ने कोरोनावायरस के कारन अपनी जान गवा दी है | इनमे अधिकतर वे लोग थे जो परिवार के मुख्य कमाने वाले थे | इन लोगो की मृत्यु हो जाने के बाद परिवार में कोई सदस्य आय अर्जित करने वाला नहीं है जिसकी वजह से इन लोगो के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई है | लोगो की इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना को शुरू किया गया है | इस योजना के तहत लाभार्थी को कोविड से मृत्यु पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है | अगर आप भी मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना का लाभ लेना चाहते है तो आपको इसमें आवेदन करना होगा |

Mukhyamantri COVID-19 Pariwar Arthik Sahayata Yojana के लाभ और विशेषताएं

  • दिल्ली के समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) के द्वारा 22 जून 2021 को इस योजना को लौंच किया गया है |
  • योजना के तहत अगर किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु कोरोनावायरस के कारन हुई है तो उनको 50,000 रूपये की एक मुश्त सहायता राशी दी जा रही है |
  • पात्र लाभार्थी को प्रतिमाह 2500 रूपये की पेंशन राशी भी जाएगी |
  • जो व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता है उसे दिल्ली के जीएनसीटी में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट में आवेदन करना होगा |
  • योजना के तहत लाभार्थी को दी जाने वाली राशी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/जिला प्रशासन के दिशानिर्देशों के अनुसार सीधे उनके बैंक खाते में ट्रान्सफर की जाएगी |
  • अब तक 21 हजार से अधिक पात्र परिवार को Mukhyamantri COVID-19 Pariwar Arthik Sahayata Yojana के तहत सहायता राशी दी जा चुकी है |
  • अगर आपका आवेदन ख़ारिज कर दिया जाता है तो आप डिविजनल कमिश्नर से अपील कर सकते है |
  • जो लोग विधवा पेंशन, वृधा पेंशन योजना का लाभ ले रहे है वे भी इस योजना का लाभ ले सकते है |
  • COVID-19 के कारन आजीविका कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर परिवार को निरंतर सहायता राशी दी जाएगी |
  • दिल्ली सरकार मृतक के बच्चो के स्वास्थ्य और शिक्षा की जरुरतो को भी पूरा करेगी |
  • सरकार मृतक परिवार के एक सदस्य को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में नामांकित करने पर भी विचार कर रही है |

मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशी

सरकार के द्वारा इस योजना के तहत निम्न प्रकार से कोविड से मृत्यु पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी:

  • पति की मृत्यु होने पर – पत्नी को 2500 रूपये प्रतिमाह आजीवन दिए जायेंगे | साथ में विधवा पेंशन योजना का लाभ दिया जायेगा |
  • पत्नी की मृत्यु होने पर – पति को 2500 रूपये की राशी प्रतिमाह आजीवन दी जाएगी |
  • एकल अभिभावक/माता पिता की मृत्यु होने पर – बच्चे की 25 वर्ष की आयु हो जाने तक 2500 रूपये की राशी प्रतिमाह दी जाएगी |
  • बेटा या बेटी, भाई या बहन की मृत्यु होने पर उनके माता पिता को 2500 रूपये की राशी प्रतिमाह आजीवन दी जाएगी |

Delhi Family Benefit Scheme के लिए पात्रता

  • आवेदक दिल्ली का स्थाई निवासी होना चाहिए |
  • परिवार के सदस्य की अगर कोरोनावायरस के कारन मृत्यु होती है तो ही आप इस योजना का लाभ ले सकते है |
  • राशी प्राप्त करने के लिए परिवार को इस योजना के लिए अवेदन करना होगा |
  • आवेदन करने के लिए कोई आय मानदंड नहीं है |
  • अगर आवेदक दिल्ली के समाज कल्याण विभाग की अन्य योजनाओ जैसे विधवा पेंशन, वृधा पेंशन योजना का लाभ ले रहा है तो भी वह Mukhyamantri COVID-19 Pariwar Arthik Sahayata Yojana का लाभ ले सकता है |

Mukhyamantri COVID-19 Pariwar Arthik Sahayata Yojana Documents Required

मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको निम्न दस्तावेज प्रसुत करने होंगे :

  • मृतक और आश्रित दोनों के निवास का प्रमाण |
  • कोरोनावायरस से मृत्यु का प्रमाण पत्र |
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • मृतक और आवेदक के बीच सम्बन्ध स्थापित करने वाले दस्तावेज |
  • आवेदक के बैंक खाते का विवरण |
  • विकलांग आश्रित भाई बहन के मामले में, विकलांगता प्रमाण पत्र |
  • आश्रित बच्चो की आयु का प्रमाण |
  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • आवेदक का फोटो

Mukhyamantri Covid Parivar Aarthik Sahayata Yojana Apply कैसे करें?

अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो आप निचे दिए गए स्टेप follow करके इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है :

  • आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले दिल्ली ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर आना होगा |
  • वेबसाइट के होम पेज पर सिटीजन कॉर्नर के सेक्शन में New User का आप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करें |
  • अगले पेज पर आने के बाद आपको Document Type में आधार कार्ड या वोटर आईडी को सेलेक्ट करना है |
  • फिर जो Document आपने सेलेक्ट किया है उसके नंबर दर्ज करने है |
  • फिर आपको केप्चा कोड दर्ज करके Continue के आप्शन पर क्लिक करना है |
  • आपके द्वारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपका यूजर नाम और पासवर्ड भेज दिया जायेगा |
  • अगर आपको Login के आप्शन पर क्लिक करके लॉग इन करना होगा |
  • लॉग इन होने के बाद आपको मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना के आप्शन पर जाना होगा और आवेदन फॉर्म भरना होगा
  • आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी सही सही दर्ज करें, डॉक्यूमेंट अपलोड करें और सबमिट के आप्शन पर क्लिक कर दे |
  • इस प्रकार से आपका आवेदन पूरा हो जायेगा |

मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना स्टेटस चेक कैसे करें?

  • सबसे पहले दिल्ली ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर आना होगा |
  • वेबसाइट के होम पेज पर Track your Application का आप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करें |
  • आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा |
  • इस फॉर्म में मांगी गई जानकारी दर्ज करके आप अपने आवेदन की स्थिति का पता कर सकते है |

Helpline Number

  • Helpline Number- 1031
  • Email Id- edistrictgrievance@gmail.com

निष्कर्ष

इस article में हमने आपको मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना (Mukhyamantri COVID-19 Pariwar Arthik Sahayata Yojana) के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की है | दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई यह एक कल्याणकारी योजना है जिसका लाभ प्रदेश के उन सभी लोगो को दिया जायेगा जिनके परिवार के किसी सदस्य की मोत कोरोनावायरस के कारन हुई है |

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