Rajasthan Death Certificate : जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र परिवार वालो के लिए कई काम कर सकता है | जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके परिवार के लोगो को उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना होता है | पहले लोगो को मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चकर काटने पड़थे थे लेकिन अब राजस्थान सरकार ने इन प्रमाण पत्र बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुवात की है |
इस पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए apply कर सकते है | अगर आप मृत व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट बनाते है तो उसकी सम्पति उसके नामित व्यक्ति को दी जा सकती है | व्यक्ति के मरने के 21 दिन के अंदर आपको राजस्थान मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होता है | अगर आप 21 दिन के बाद आवेदन करते है तो आपको कुछ अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है |
Rajasthan Death Certificate
ऑनलाइन apply करने के बाद आप ऑफिसियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन राजस्थान मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड भी कर सकते है | अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती हो और आप उसकी सम्पति को अपने नाम पर करवाना चाहते है तो आपको इसके लिए उस व्यक्ति का राजस्थान मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा | आप इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर आसानी से मृत्यु प्रमाण पत्र फार्म राजस्थान PDF डाउनलोड कर सकते है.
राजस्थान मृत्यु प्रमाण पत्र के लाभ और ध्यान देने वाली बातें
- जिस व्यक्ति की मृतु होती है उस व्यक्ति की सम्पति को नामित व्यक्ति के नाम पर करने के लिए आप को मृत्यु प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होता है |
- व्यक्ति की मृत्यु के 21 दिन के अंदर अंदर आपको मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होता है | अगर आप 21 दिन के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते है तो आपको कुछ अतिरिक्त दस्तावेज और शुल्क देना पड़ सकता है |
- मृत्यु प्रमाण पत्र पेंशन का लाभ लेने, जीवन बिमा और अन्य अधिकारिक प्रतिबद्धताओं का दावा करने के लिए एक क़ानूनी दस्तावेज है |
- अगर घर में किसी की मृत्यु होती है तो घर का मुखिया संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय में मृत्यु दर्ज करवा सकता है |
- 1 अक्टूबर 2017 के बाद केंद्र सरकार ने मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है |
- अगर आप मृत व्यक्ति का सर्टिफिकेट नहीं बनाते है तो परिवार को चल रही पालिसी का लाभ नहीं मिलेगा |
राजस्थान मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए डॉक्यूमेंट
- मृत व्यक्ति का आधार कार्ड
- मृत व्यक्ति का जन्म का प्रमाण
- राशन कार्ड
- मृतक का पासपोर्ट साइज़ फोटो
- शपथ पत्र जिसमें मृत्यु का समय और स्थान होता है
- मृत्यु से संबंधित चिकित्सा दस्तावेज (अगर हो तो)
- मोबाइल नंबर
राजस्थान डेथ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कैसे करें ?
अब बात कर लेते है तो आप मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे कर सकते है | आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से आवेदन कर सकते है | यहाँ पर हम आवेदन करने की दोनों प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे | सबसे पहले हम जान लेते है की हम राजस्थान मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते है | ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को सझने के लिए निचे दिए गए स्टेप follow करें :
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको अपने नजदीकी संबंधित जिला रजिस्ट्रार कार्यालय में जाना होगा |
- वहां पर जाने के बाद आपको मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फॉर्म लेना होगा |
- आप आवेदन फॉर्म निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते है :
- राजस्थान मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म डाउनलोड
- इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद इसमें मांगी गई सभी जानकारी सही सही दर्ज करनी है ,अपने documents अटेच करने है और इसे कार्यालय में जमा करवाना है | इस प्रकार से आपका ऑफलाइन आवेदन हो जायेगा |
राजस्थान मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करें
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप निचे दिए गए स्टेप follow करें :
- सबसे पहले आपको राजस्थान पहचान पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट pehchan.raj.nic.in पर जाना होगा |
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “आमजन – आवेदन प्रपत्र भरें” का आप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करें |
- अगले पेज पर “मृत्यु प्रपत्र के लिए” के आप्शन पर क्लिक करें |
- क्लिक करने के बाद न्यू पेज ओपन होगा | इस पेज पर आपको केप्चा कोड दर्ज करके “प्रवेश करें” के आप्शन पर क्लिक करना है |
- अगले पेज पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जायेगा | इस फॉर्म में आपको मांगी गई सभी जानकारी दर्ज करनी , documents अपलोड करने है और इन्द्राज करें के आप्शन पर क्लिक करना है | इस प्रकार से आपका आवेदन पूरा हो जायेगा |
मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन चेक राजस्थान कैसे करें ?
अपने आवेदन का status चेक करने के लिए आप निचे दिए गए स्टेप follow करें :
- सबसे पहले राजस्थान पहचान की ऑफिसियल वेबसाइट https://pehchan.raj.nic.in/ पर आना होगा |
- वेबसाइट के होम पेज पर “पंजीकरण खोजें” का आप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करना है |
- अगले पेज पर आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जायेगा |
- इसमें मांगी गई जानकारी दर्ज करके आप अपने आवेदन की स्थिति को चेक कर सकते है |
हेल्पलाइन नंबर
- Helpline (Toll Free) : 18001806785
- Email ID: pehchan[dot]raj[at]gov[dot]in
निष्कर्ष
दोस्तों इस article में हमने आपको राजस्थान मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की है | अगर आपको मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप संवन्धित विभाग से सम्पर्क कर सकते है | कोई भी व्यक्ति इस आर्टिकल को पढ़कर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है |
FAQs
व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसके परिवार वालों के द्वारा उसके मृत होने का एक प्रमाण बनाया जाता है जो मृत्यु प्रमाण पत्र देता है |
राजस्थान पहचान की ऑफिसियल वेबसाइट pehchan.raj.nic.in पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते है |
आप संबंधित नगर पालिका / ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर के मृत्यु प्रमाण पत्र को सही करवा सकते है |